उत्तर प्रदेश सरकार द्वार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए Marriage Incentive Reward Scheme शुरू की गई है। इस योजना मे ऐसे दंपतियों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनमें से एक या दोनों व्यक्ति दिव्यांग (PwD) हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों की जिंदगी को बेहतर बनाने और उन्हें समाज में बराबरी देने के लिए Marriage Incentive Reward Scheme शुरू की है। इस स्कीम के तहत, अगर पति-पत्नी में से एक या दोनों दिव्यांग हैं तो सरकार सीधे उनके खाते में आर्थिक मदद देती है।
इस योजना के पीछे सरकार की एक अलग सोच है। यह योजना न केवल आर्थिक मदद प्रदान करती है, बल्कि इस योजना से समाज में दिव्यांगजनों को लेकर सोच भी बदलती है। जैसे में लोग शादी को लेकर आगे बढ़ें, नए जीवन की शुरुआत आसान हो सके, और हर किसी को बराबरी का मौका मिले इस योजना का असली मकसद यही है।
Marriage Incentive Reward योजना का उद्देश्य
इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का एक मुख्य उद्देश्य है जिसे वो इस समाज मे लाना चाहते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है:
- दिव्यांगजनों को सामाजिक रूप से सशक्त बनाना।
- दिव्यांगजनों में विवाह को प्रोत्साहित करना ।
- दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन की शुरुआत को आसान बनाना।
- समाज मे एक समान अवसर सुनिश्चित करना।
Marriage Incentive Reward योजना मे मिलने वाले लाभ
इस योजना के अंतर्गत दंपति को उनकी स्तिथि के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।
- – अगर सिर्फ लड़का दिव्यांग है, तो ₹15,000 मिलते हैं।
- – यदि लड़की दिव्यांग है, तो ₹20,000 मिलते हैं।
- – लेकिन अगर दोनो दिव्यांग हैं तो ₹35,000 की मदद सीधे खाते में दे दी जाती है।
- यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में दी जाती है
योजना की पात्रता (Eligibility)
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरकार के द्वारा निर्धारित कुछ जरूरी नियमों और शर्तों को पूरा करना पड़ता है। नीचे दी गई पात्रता को ध्यान समझें और उसको फॉलो करें।
- दंपति को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी (कम से कम 5 वर्ष ) रहना जरूरी है।
- आवेदक के पास कम से कम 40% दिव्यांगता वाला प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- किसी भी सदस्य के खिलाफ, किसी भी तरह आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए।
- विवाह सरकारी रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड (Registered) होनी चाहिए।
- दंपति में से कोई भी व्यक्ति Income Tax नहीं भरता हो। या Income Tax Payer नहीं होना चाहिए।
- लड़की की न्यूनतम आयु सीमा – 18 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
- लड़के की न्यूनतम आयु सीमा – 21 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए ।
- इन सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले दिव्यांग व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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जरूरी दस्तावेज
- आयु प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड इत्यादि)
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- दिव्यांगता प्रमाणपत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया (How To Apply)
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से अनलाइन राखी गई है । इसलिए किसी के बातों मे ना आयें तो किसी नजदीकी साइबर कैफै की दुकान पर संपकर करें।
- आवेदक को सबसे पहले दिव्यांगजन सशक्तिकरण की आधिकारिक वेबसाई https://divyangjan.upsdc.gov.in/ पर जाएं।
- अब आप “Registration” या “Apply Online” पर क्लिक करें।
- अब आपका आवेदन फार्म खूल जाएगा।
- अब आप फॉर्म में मांगी गई बेसिक डिटेल को भरिए—जैसे नाम, दिव्यांगता का प्रतिशत, पता और शादी का प्रमाणपत्र।
- सभी जानकारी सही – सही भरें।
- अब अपना जरूरी दस्तावेज अपलोड करें ।
- Submit बटन पर क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर दें।
- ध्यान रहे, ऑनलाइन आवेदन के 15 दिन के भीतर आपको फॉर्म की हार्ड कॉपी अपने जिले के दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में जरूर जमा करनी है।
महत्वपूर्ण सूचना –
अनलाइन आवेदन करने के बाद 15 दिनों के अंदर उसकी हार्ड कॉपी अपने जिले के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में आपको जमा करना देना है।
महत्वपूर्ण लिंक्स और तिथियाँ
| IMPORTANT LINKS AND DATES | |
| योजना की शुरुआत/ आवेदन शुरू | 1997 से अब तक |
| आवेदन अंतिम तिथि | अभी जारी नहीं किया गया |
| Official Website | Click Here |
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Latest Updates
इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया समय – समय शुरू की जाती है । इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाईट पर अपडेट चेक करते रहें। और हमारे वेबसाईट के Notification को ऑन करके हमारे Telegram और Whatsapp चैनल से जुड़े रहें ताकि हर खबर की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे।
कुछ जरूरी बातें
- – सारी जानकारी सही से भरें।
- – शादी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
- – हार्ड कॉपी समय पर जमा करें वरना दिक्कत हो सकती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. कौन लाभ ले सकता है?
वह सभी दिव्यांग दंपति या जिनमें एक व्यक्ति दिव्यांग हो। वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
2. इस योजना की कब शुरुआत हुई थी?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के विवाह के लिए विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का संचालन विभाग द्वारा वर्ष 1997 से किया जा रहा है।
3 . कितनी सहायता मिलती है?
- – अगर सिर्फ लड़का दिव्यांग है, तो ₹15,000 मिलते हैं।
- – यदि लड़की दिव्यांग है, तो ₹20,000 मिलते हैं।
- – लेकिन अगर दोनो दिव्यांग हैं तो ₹35,000 की मदद सीधे खाते में दे दी जाती है।
- यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में दी जाती है।
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